UP Vivah Anudan Yojana: प्यारे उत्तर प्रदेश वासियों, आज मैं आपको एक नई योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। इस योजना का नाम है, उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों के लिए सरकार द्वारा कुछ धनराशि दी जाती है, ताकि बेटियों का विवाह बिना किसी रुकावट के आसानी से किया जा सके।
आज मैं इस लेख में इस योजना के बारे में बताऊंगा, कि आप इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। और साथ ही आप इसकी पात्रता और मापदंड और उसके लाभ के बारे में आपको पूरी जानकारी इस लेख में मिल जाएगी। इसलिए इस लेख का अध्ययन करने के बाद हमें कमेंट अनुभाग के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं।
Show Contents
- विवाह अनुदान योजना क्या है (UP Shadi Anudan Yojana 2023)
- Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme Apply Online
- Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana Highlights
- यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लाभ क्या है
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं
- UP विवाह अनुदान योजना की पात्रता क्या है?
- UP विवाह अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपुर्ण दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश विवाह शादी अनुदान योजना में भरे जाने वाले आवश्यक विवरण
- UP विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- यूपी विवाह अनुदान योजना में आवेदन पत्र की स्थिति कैसे देखे ?
- उप्र विवाह अनुदान योजना आवेदन फॉर्म संशोधित कैसे करें?
- आवेदन पत्र प्रिंट कैसे करे ?
- शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- शासनादेश
- यूपी शादी अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर
- FAQ,s (Frequently Asked Questions)
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विवाह अनुदान योजना क्या है (UP Shadi Anudan Yojana 2023)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना पूरे राज्य के लिए चलाई गई है, ताकि गरीब परिवार की बेटियां की शादी में कोई रुकावट ना आए। इसलिए सरकार ने हर गरीब परिवार की बेटियों के लिए ₹51000 से लेकर ₹55000 की सहायता राशि दी गई है।
इस योजना के तहत राज्य के केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवार की बेटियां ही शामिल की गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पुत्री की आयु शादी की तिथि तक 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और वर की आयु शादी के समय 21 या उससे अधिक होनी चाहिए।
Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme Apply Online
UP Shadi Anudan Yojana 2023 के तहत प्रत्येक गरीब परिवार की दो बेटियों को लाभ दिया जाएगा। इसके तहत परिवार की वार्षिक आय तय की गई है। इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46080 चाहिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana Highlights
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की कन्याये |
वित्तीय सहायता | 51,000 रूपये |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
Official Website | http://shadianudan.upsdc.gov.in/ |
यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य
दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं की कई लोगों की पारिवारिक आर्थिक स्थिति काफी ख़राब होती है, जिसके कारण उन्हें अपनी बेटियों की शादी करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी कारण ऐसे परिवार लड़कियों को बोझ समझते है. इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023 की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लाभ क्या है
- इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवार की बेटियों को दिया जाएगा।
- इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना में विवाह अनुदान हेतु सरकार आपको 51 हजार रुपए की सहायता राशि सामान जाति के लिए दिए जाते है और ₹55000 रूपये अंतरजातीय विवाह के लिए दिए जाते है। जोकि सीधे बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते है।
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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार और कमजोर वर्ग के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान दिया है कि कोई भी गरीब परिवार की बेटी पैसे ना होने कारण उसकी शादी ना रुके, इसलिए सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, और सामान्य वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादियों के लिए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है।
बता दे जो सहायता राशि दी जाती है वो राशि सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाती है। आवेदक के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। यूपी विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन शादी के 90 दिन से पहले या शादी के 90 दिन के बाद तक ही स्वीकार होगा। साथ ही लड़कियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।
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UP विवाह अनुदान योजना की पात्रता क्या है?
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 चाहिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की की आयु 18 या उससे अधिक होनी चाहिए, और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
UP विवाह अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपुर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विवाह शादी अनुदान योजना में भरे जाने वाले आवश्यक विवरण
- पुत्री की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- बैंक का विवरण
UP विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक यह है।
- अब आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा, इसमें आपको नया पंजीकरण विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यह सुनिश्चित करना है, कि आप किस जाति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक श्रेणी या हो आप उसे चुन सकते हैं।
- अब आपके सामने विवाह हेतु अनुदान पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा, इसमें पूछने जानकारी ध्यानपूर्वक सही-सही भरनी है।
- जैसे ही आप इस फॉर्म को पूरा भर लेते हैं तो आपको “जमा करें” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद यह फॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंच जाएगा, आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए, और अपने पास सुरक्षित करके रख लीजिए।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उत्तरप्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद login Window का ऑप्शन दिखाई देगा.
- यहाँ पर आपको केटेगरी का चयन करना है.
- उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर login के बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे.
यूपी विवाह अनुदान योजना में आवेदन पत्र की स्थिति कैसे देखे ?
विवाह अनुदान योजना आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें)” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको Application Number, Bank Account Number, Password और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा.
- लॉगिन होने के आवेदन की स्थिति आपकी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
उप्र विवाह अनुदान योजना आवेदन फॉर्म संशोधित कैसे करें?
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
- अब “आवेदन पत्र संशोधन / फाइनल सबमिट करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी.
- सारी जानकारी भरने के बाद login बटन पर क्लिक करें.
- अब आवेदन फॉर्म आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा.
- इसमें आप आवश्यक सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
आवेदन पत्र प्रिंट कैसे करे ?
इच्छुक उम्मीदवार जो आवेदन फॉर्म का दोबारा प्रिंटआउट निकलवाना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें.
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र प्रिंट करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको लॉगिन होना है.
- लॉगिन होने के लिए एप्लीकेशन नंबर, अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक करें.
- क्लिक करते ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपी विवाह अनुदान योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो.
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “शासनादेश” मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे:-
- सामान्य, अनु सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक करना है।
- किसी एक लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने शासनादेश पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको शासनादेश डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं।
आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- सामान्य ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति वर्ग दिशा निर्देश
- अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा निर्देश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
शासनादेश
- सामान्य ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति वर्ग शासनादेश
- अन्य पिछड़ा वर्ग शासनादेश
- अल्पसंख्यक वर्ग शासनादेश
यूपी शादी अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस योजना के बारे में कोई समस्या है या आपको इस योजना के बारे में और जानकारी चाहिए तो निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात करें.
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र –18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199
FAQ,s (Frequently Asked Questions)
इस योजना के अंतर्गत सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत 51000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है.
इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ है.
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