गंतव्य बच्चों की योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा की गयी है. इस योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता-पिता/अभिभावक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या मानसिक मंदता के कारण उनकी मृत्यु हो गयी है या लम्बी कारावास की सजा भुगत रहे है, ऐसे बच्चों को उनके पालन-पोषण व शिक्षा के लिए हरियाणा राज्य सरकार प्रतिमाह 900 रूपए की आर्थिक मदद करती है. यह योजना निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के दो बच्चों के लिए है.
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- गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा – Child Yojana Haryana
- गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा के मुख्य बिंदु
- गंतव्य बच्चों की योजना का उद्देश्य
- गंतव्य बच्चों की योजना (एफएडीसी) के लाभ
- गंतव्य बच्चों की योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- गंतव्य बच्चों की योजना में आवेदन कैसे करें – How to Apply
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गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा – Child Yojana Haryana
गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा |
किसके द्वारा शुरू की गयी | हरियाणा राज्य सरकार द्वारा |
उद्देश्य | बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता | 900 रूपए प्रतिमाह |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in/ |
गंतव्य बच्चों की योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी के चलते या और किसी अन्य कारण से अपने बच्चों का लालन-पालन करने में असमर्थ है ऐसे बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. आर्थिक सहायता के रूप में हरियाणा सरकार ऐसे बच्चों को 900 रूपए प्रतिमाह देगी.
यह भी देखें:
गंतव्य बच्चों की योजना (एफएडीसी) के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत बच्चों को भत्ता दिया जाएगा.
- योजना के अंतर्गत प्रति बच्चे को 900 रूपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
- यह लाभ परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए ही हैं।
- यह योजना 1-11-2017 से प्रभावी हैं।
- हरियाणा गंतव्य बच्चों की योजना के अंतर्गत बच्चों का उचित पालन-पोषण हो सकेगा. व बच्चे अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे.
गंतव्य बच्चों की योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, व निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ परिवार के अधिकतम दो बच्चों को देय होगा.
- ऐसे उम्मीदवार जिनके माता-पिता लम्बी बीमारी से ग्रसित हो, मासिक मंदता के कारण मृत्यु हो गयी हो, या लम्बी कारावास की सजा भुगत रहें हो. वह इस योजना के पात्र होंगे.
- 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो माता-पिता से वंचित हो.
- माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम होनी चाहिए.
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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गंतव्य बच्चों की योजना में आवेदन कैसे करें – How to Apply
इच्छुक उम्मीदवार को गंतब्य बच्चों की योजना में आवेदन करना चाहते हैं. वह अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो व अन्य दस्तावेज लेकर ई-दिशा या अटल सेवा केन्द्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर विजिट करें.
यह भी देखें >>> हरियाणा सरकार की सभी योजनाएं
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