मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म Pdf | Viklang Pension Scheme MP Registration Full Details in Hindi | MP Viklang Pension Yojana Apply Online | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन लाभ, दस्तावेज, पात्रता
प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, आज हम आपको MP Viklang Pension Yojana के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे है. शारीरिक रूप से अक्षम/विकलांग व्यक्ति को अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे की आसानी से रोजगार भी नहीं मिलता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी ख़राब हो जाती है. इन्ही समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने विकलांग पेंशन योजना शुरू की है. इस Viklang Pension Yojana MP के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 600 रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वह अच्छे से अपना जीवन-यापन कर सके.
इस आर्टिकल में हम जानेंगे की विकलांग पेंशन योजना मप्र की पात्रता क्या है? तथा आवेदन करते समय किन-किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं –
Show Contents
- MP Viklang Pension Yojana 2023
- Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme Details in Hindi
- मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य –
- MP Viklang Pension Scheme Benefits in Hindi (लाभ)
- मप्र विकलांग पेंशन योजना हेतु पात्रता
- एमपी विकलांग पेंशन योजना पंजीकरण हेतु दस्तावेज
- पेंशन स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- MP Viklang Pension Yojana 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल लॉगिन प्रक्रिया socialsecurity.mp.gov.in Login Process
- मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया
- पेंशनर की पासबुक देखने की प्रक्रिया
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ (विकलांग पेंशन) हेतु अपनी पात्रता जाने ?
- जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- जिलेवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- निकायवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- जिलेवार पोस्ट ऑफिस (Non-Core Banking) से भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- ग्राम पंचायतवार लाभांवित पेंशन हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया
- जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया
- निकायवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया
- Contact Number
- FAQs
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MP Viklang Pension Yojana 2023
इस योजना का लाभ सिर्फ ऐसे लोग उठा सकते हैं, जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक दिव्यांग/विकलांग हो. मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, प्रार्थी को अपना विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थय केंद्र, सामुदायिक स्वास्थय केंद्र द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा.
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करना चाहते हैं, वह सामाजिक सुरक्षा पोर्टल मध्य प्रदेश (MP State Social Security Portal) की ऑफिसियल वेबसाइट पर (socialsecurity.mp.gov.in) ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पात्रता की जांच कर सकते एवं आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं.
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Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme Details in Hindi
योजना का नाम | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
इसके द्वारा लॉन्च की गयी | मध्य प्रदेश सरकार |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
प्रतिमाह पेंशन | 600 रूपए |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग लोगो को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य –
जैसा की आप सभी जानते हैं, की जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. विकलांगता के कारण उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता जिससे उन्हें अपने खर्चे चलाने में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. इन्ही सभी समस्याओं को देखते हुए MP Viklang Pension Yojana 2023 शुरू की गयी है. इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 500 रूपए प्रतिमाह दिए जाते है, ताकि वह आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके. मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के जरिये मिलने वाली सहायता राशि से वह अपना जीवन यापन कर सके.
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MP Viklang Pension Scheme Benefits in Hindi (लाभ)
- इस योजना लाभ राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति उठा सकते है.
- एमपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 600 रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है.
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है.
- इस योजना के ज़रिये मध्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना ।
- इसका लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगो या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा |
मप्र विकलांग पेंशन योजना हेतु पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- ऐसे लोग जो 40% या उससे अधिक विकलांग है वही इस योजना में आवेदन कर सकते है.
- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme 2021 के अंतर्गत आवेदक के परिवार की 48000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थय केंद्र, या प्राथमिक स्वास्थय केंद्र द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है.
- ऐसे विकलांग व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत है, वह विकलांग पेंशन योजना 2021 का लाभ नहीं ले सकते.
- राज्य के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास 3 पहिया या 4 पहिया वहां है वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे ।
एमपी विकलांग पेंशन योजना पंजीकरण हेतु दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण-पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक)
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
पेंशन स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
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MP Viklang Pension Yojana 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
इच्छुक उम्मीदवार जो विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन करना चाहते है, वह निचे बताये गए तरीके को फॉलो करें –
- सर्प्रथम उम्मीदवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मध्य प्रदेश की Official Website पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करें.
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको “पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब अगले पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी.
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको ”पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर MP Viklang Pension Yojana का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- आवेदन फॉर्म में आपको नाम, पिता/पति का नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी. उसके बाद डाक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आप इस आसान सी प्रक्रिया का पालन करके एमपी विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर कर सकते हो.
- सर्वप्रथम आपको पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Login” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको User Name, Password एवं कैप्चा कोड डालकर “Login” के बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे.
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि अभ्यर्थी विकलांग पेंशन मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो वह ऑफलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उपखण्ड अधिकारी या विकास अधिकारी कार्यालय में जाना होगा. कार्यालय जाकर एमपी दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म ले लें. अब फॉर्म को सही-सही भरें. याद रहे एमपी विकलांग स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सही-सही जानकारी दर्ज करनी है. गलत जानकारी देने से आपका आवेदन फॉर्म स्वीकारा नहीं जाएगा, और आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.
सारा फॉर्म भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज अटैच करके समन्धित विभाग में जमा करा दें. आपके आवेदन फॉर्म का सम्बंधित अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन में यदि आप पात्र पाए जाते है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी. पेंशन आपके बैंक खाते में जमा होगी. इसलिए आपको आवेदन फॉर्म में सही-सही बैंक खाता दर्ज करें. और याद रहे की बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया
MP Viklang scheme registration status check 2023
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पर आपको “आवेदन की स्थिति ट्रैक करें” का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको “Portal Member ID” डालकर “Show Details” के बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे.
पेंशनर की पासबुक देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पर आपको “पेंशनर की पासबुक देखें” का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको मेम्बर आईडी, अकाउंट नंबर, वित्तीय वर्ष का चयन कर कैप्चा कोड डालकर “Show Details” के बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार पेंशनर्स अपनी पासबुक ऑनलाइन देख सकते हैं.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ (विकलांग पेंशन) हेतु अपनी पात्रता जाने ?
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पर आपको “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में पूछी गयी जानकारी जैसे: लिंग, वैवाहिक स्थिति, क्या बीपीएल कार्ड धारक है, क्या निराश्रित है, निःशक्तता का प्रतिशत, आयु आदि जानकारी दर्ज करनी होगी.
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद “योजनाएं खोजे” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने योजना खुल जाएगी और अपनी पात्रता जान सकते है।
यह भी देखें >>> किसान सम्मान निधि योजना खाता आधार से लिंक कैसे करें: Bank A/C Link With Aadhaar
जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको साल, महीने एवं पेंशन टाइप के चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी
निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको जिला, वर्ष, पेंशन टाइप, और महीने का चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके “Generate the Report” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
जिलेवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “जिलेवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पृष्ठ में आपको Year और Arrear Month का चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड डालकर “Search” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- निकायवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी.
निकायवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको Social Security Pension Portal, Madhya Pradesh की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निकायवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको District, Year, Arrear Month का चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड डालकर “Generate the Report” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद निकायवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी आपके सामने होगी.
जिलेवार पोस्ट ऑफिस (Non-Core Banking) से भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “जिलेवार पोस्ट ऑफिस (Non-Core Banking) से भुगतान की जानकारी” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको Year, Month, Pension Type का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज करके “Search” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
ग्राम पंचायतवार लाभांवित पेंशन हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “ग्राम पंचायतवार लाभांवित पेंशन हितग्राहियों की सूची” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको District, Local Body, Gram Panchayat/Zone, Year, Month, Pension Type का चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके “Search” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको ग्राम “जिलेवार असफल भुगतान की सूची” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको District, Pension Type, Year, एवं Month का चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड डालकर “Search” के बटन पर क्लिक करें.
- अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
निकायवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको ग्राम “निकायवार असफल भुगतान की सूची” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको District, Local Body, Pension Type, Year, Month का चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके “Search” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
Contact Number
संपर्क
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
Phone No: 0755-2556916
Fax No: 0755-2552665
Email: [email protected]
FAQs
इस स्कीम के अंतर्गत 40% या इससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को सरकार प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 600 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
इस स्कीम में आवेदन करने की प्रक्रिया लेख में हमने ऊपर साझा की है. आवेदन से जुडी अधिक जानकारी के लिए लेख को ध्यानपूर्वक जरुर पढ़ें.
विकलांग पेंशन योजना एमपी की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in है.
सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएँ एवं होम पेज पर उपलब्ध विकल्प पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची- जिले-वार, स्थानीय निकाय-वार, ग्राम पंचायत/वार्डवार ऑप्शन को सेलेक्ट करें. उसके बाद जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत / जोन, ग्राम / वार्ड, पेंशन प्रकार आदि विवरणों को सेलेक्ट करें. इसके बाद एमपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जायेगी.
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