Uttar Pradesh Disability Pension Scheme: प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की आर्थिक मदद करने के लिए पेंशन योजना चलाई जाती है. इस पेंशन योजना को दिव्यांगता या विकलांग पेंशन योजना कहते है. आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दिव्यांगता पेंशन योजना के बारे में. कोई भी व्यक्ति जो 40 प्रतिशत तक विकलांग हैं, वो इस UP Viklang Pension Yojana में आवेदन कर सकता है, और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायतार्थ राशि का लाभ ले सकता है. आवेदन करने से पहले आपके पास डॉक्टर द्वारा प्रमाणित 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए|
इस लेख में हम इस योजना से जुडी कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, UP Viklangta Pension Scheme में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में बताने जा रहे है|
Show Contents
- Uttar Pradesh Disability Pension Scheme 2021
- UP Disability Pension Scheme 2021 Overview
- UP Viklang Pension Yojana पात्रता एवं शर्तें
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ | UP Viklang Pension Yojana
- UP Viklang Pension Yojana भुगतान की प्रक्रिया
- Uttar Pradesh Disability Pension Scheme आवश्यक दस्तावेज
- UP Disability Pension Scheme Online Apply
- UP Viklang Pension Yojana 2021 में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?
- Important Link
- यूपी दिव्यांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
- उत्तर प्रदेश की अन्य सरकारी योजनाएं
Uttar Pradesh Disability Pension Scheme 2021
UP Disability Pension Scheme 2021 Overview
योजना का नाम | यूपी विकलांग पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन नागरिक |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/ |
UP Viklang Pension Yojana पात्रता एवं शर्तें
- ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो.
- दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उत्तरप्रदेश में ही रह रहा हो.
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पेंशन/अनुदान पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे.
- लाभार्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का अंतिम निर्णय होगा.
- गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रूपए तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अंदर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ | UP Viklang Pension Yojana
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 500/- रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा जो की समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।
UP Viklang Pension Yojana भुगतान की प्रक्रिया
- भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा.
Uttar Pradesh Disability Pension Scheme आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत)
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
UP Disability Pension Scheme Online Apply
आप उत्तर प्रदेश दिव्यांग्यता पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. निचे हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ स्टेप्स बताने जा रहे उन चरणों का पालन कर आप आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते है.
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/
- आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद “दिव्यांग पेंशन” पर क्लिक करें।
- उसके बाद “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें.
- “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करने के बाद “New Entry Form” पर क्लिक करें.
- “New Entry Form” पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा आवेदन में मांगी गयी सभी जानकारी सही-सही भरें।
उत्तर प्रदेश विकलांगता योजना से सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण लिंक:
Edit Saved Form / Final Submit
View Application Form
User Manual
इस प्रकार आप आसानी से उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना (UP Disability Pension Scheme) में ऑनलाइन कर सकते हो और इस योजना का लाभ ले सकते हो.
UP Viklang Pension Yojana 2021 में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
ऐसे उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने में असक्षम हैं वह यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-
- सर्वप्रथम आपको उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/ या अपने क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक सही-सही भरें.
- अब फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- इसके बाद फॉर्म को ऊपरवर्णित किसी भी कार्यालय में जाकर जमा करा दें.
- आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच की जायेगी.
- यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो पेंशन स्वीकृत की जायेगी अतः अस्वीकृत।
- UP Disability Pension Scheme के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जायेगी. इसलिए लाभार्थी के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए एवं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
यह भी पढ़ें: आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं यहाँ क्लिक करें और जाने.
यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “पेंशनर सूची (2020-21)” पर क्लिक करना है.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “जनपद” पर क्लिक करना है.
- उसके बाद विकासखंड एवं ग्राम पंचायत पर क्लिक करना है.
- अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
Important Link
यूपी विकलांग पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ | (UP Disabled Pension Scheme Form PDF : Hindi | English
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 18001801995 पर कॉल कर सकते हैं.