मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023 | MP Pension Scheme Online Application Form | Vridha pension List MP | Madhya Pradesh Old Age Pension Scheme | मध्यप्रदेश वृद्धा/विकलांग/विधवा पेंशनर्स लिस्ट
MP Pension Scheme 2023: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्ध, विधवा, विकलांग, एवं शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ शुरू की गयी है. इन सभी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन एवं इन्हे पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल लांच किया गया है. (Social Security Pension Portal has been launched for proper implementation of all these schemes and to implement them with transparency) दोस्तों आज इस लेख में हम आपको मध्यप्रदेश पेंशन योजनाओं के सभी विवरण साझा करने जा रहें हैं. इस लेख में Madhya Pradesh Pension Scheme के प्रकार, लाभ उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं.
Show Contents
- मध्यप्रदेश पेंशन योजना- MP Pension Scheme 2023
- Key Highlights of MP Pension Scheme 2023
- एमपी पेंशन स्कीम का उद्देश्य
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मध्य प्रदेश
- मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ
- मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता
- सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना
- दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना
- वृद्धाश्रम में निवासरत अंत:वासियो को पेंशन
- मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
- MP Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएं
- मध्यप्रदेश पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड एवं देय वित्तीय लाभ
- MP Pension Scheme Required Document
- मध्यप्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Apply Online)
- मध्यप्रदेश पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Apply Online)
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल @socialsecurity.mp.gov.in पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया
- मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायों के अंतर्गत अपनी पात्रता जानने की प्रक्रिया
- पेंशनर की पासबुक देखने की प्रक्रिया
- MP Pension List 2022-23 @ socialsecurity.mp.gov.in
- स्वीकृत किये गए पेंशन का प्रोपोज़ल देखने की प्रक्रिया
- पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश देखने की प्रक्रिया
- पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची देखने की प्रक्रिया
- पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश देखने की प्रक्रिया
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची देखने की प्रक्रिया
- पेन्सनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- Contact Information
- FAQs (मध्य प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
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मध्यप्रदेश पेंशन योजना- MP Pension Scheme 2023
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में संचालित पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए अलग से पोर्टल लांच किया है. इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से आपको राज्य में संचालित सभी पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी साथ ही MP Pension Scheme से सम्बंधित आवेदन-पत्र, पात्रता, दस्तावेज, दिया जाने वाला वित्तीय लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी भी मिलेगी.
- मध्य प्रदेश समग्र आईडी कैसे बनाएं
- मध्य प्रदेश राशन कार्ड लिस्ट 2022-23
- महिला एव बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश
- मध्यप्रदेश बीपीएल लिस्ट 2023
- एमपी शिक्षा पोर्टल
- मध्य प्रदेश गाँव की बेटी योजना 2023
Key Highlights of MP Pension Scheme 2023
योजना का नाम मध्य | मध्यप्रदेश पेंशन योजना |
किसने द्वारा लांच की गयी | मध्यप्रदेश सरकार |
विभाग | समाज न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
एमपी पेंशन स्कीम का उद्देश्य
एमपी पेंशन स्कीम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जरूरतमंद वृद्ध, विकलांग, एवं विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करना है, ताकि वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके. योजना के अंतर्गत देय वित्तीय लाभ से उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे. एमपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जायेगी। इसलिए लाभार्थियों के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है, एवं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
जाने: आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश शासन द्वारा वृद्ध, कल्याणी (विधवा), परित्यक्तताे, दिव्यान्गजनों एवं अविवाहित महिलाओं हेतु विभिन्न लाभकारी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं. समस्त पेंशन योजनाओं का ऑनलाइन क्रियान्वयन एन.आई.सी. द्वारा विकसित MP Samajik Suraksha Pension Portal के माध्यम से किया जा रहा है.
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ
- समस्त पेंशन योजनाओं की जानकारी व पात्रता की शर्ते ।
- पेंशन कैलकुलेटर, पात्रतानुसार पेंशन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा ।
- आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा ।
- माह में नवीन स्वीकृत पेंशन हितग्राहियों की सूची ।
- माह में जिन हितग्राहियों की पेंशन बंद की गई हैं, की सूची ।
- पेंशन योजना की पात्रता के अनुसार संभावित पात्र व्यक्तियों की सूची ।
- पेंशन पासबुक, जिले/ निकाय/ गांव/ वार्ड वार हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी एवं सूची उपलब्ध हैं ।
- सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रतिमाह की 1 तारीख को पेंशन का भुगतान राज्य स्तर से सीधे हितग्राही के खाते में ।
- प्रत्येक माह पेंशन हितग्राहियों को योजनावार भुगतान की वास्तविक जानकारी ।
- पेंशन प्रपोजल की रिपोर्ट ।
- पेंशन संबंधित सुझाव एवं शिकायत भी पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करने की सुविधा ।
- पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बंधित समय-समय पर जारी पत्र, आदेश, नियम एवं निर्देश उपलब्ध ।
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOPS) की शुरुआत 5 अगस्त 1995 में की गयी है. इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध नागरिकों को 600/- रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
इस योजना की शुरुआत वर्ष 1 अप्रैल 2009 को की गयी थी. इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा महिलाएं पात्र मानी जायेगी. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलाओं को 600 प्रतिमाह प्रदान किये जाएंगे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना
इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन नागरिकों को मिलेगा. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्तता होना चाहिए। योजना के अंतर्गत 600 रूपए प्रतिमाह वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा.
कन्या अभिभावक पेंशन योजना
ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं। उन्हें कन्या अभिभावक योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत अभिभावक को 600 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी.
मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता
इस योजना का लाभ छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा. आवेदक के पास 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 600 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी.
सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना
मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध महिला एवं पुरुष को प्रदान किया जायेगा. आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं निराश्रित होना चाहिए. योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 600 रूपए प्रतिमाह है.
सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
एमपी विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन वाली उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 600 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी. पेंशन लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी.
सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांगज जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो एवं नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो वह इस योजना के पात्र है. आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला वित्तीय लाभ 600 रूपए है.
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना
ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष हो एवं जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो वह दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत सभी दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 600 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है.
वृद्धाश्रम में निवासरत अंत:वासियो को पेंशन
इस योजना का लाभ वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी उठा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 600 रूपए मासिक पेंशन प्रदान की जाती है जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन से वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकती है.
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ कल्याणी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा. महिला आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। ऐसी महिलायें जो पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है वह कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के अपात्र हैं. इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 600 रूपए पेंशन प्रदान की जाएगी.
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
ऐसी अविवाहिता महिलाएं जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों वह मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ उठा सकती हैं. महिला उम्मीदवार आयकर दाता नहीं होनी चाहिए एवं न ही सरकारी सेवा में कार्यरत होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत पत्र अविवाहिता महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 600 रूपए प्रतिमाह बतौर पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगा, ताकि वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके.
MP Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएं
- मध्यप्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के वृद्ध, विकलांग, एवं विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है.
- पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
- वृद्ध, विकलांग, एवं विधवा महिलाओं के आर्थिक कल्याण के लिए मध्यप्रदेश में कई प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित है, जिनका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है.
- मध्य प्रदेश पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय लाभ से लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे.
मध्यप्रदेश पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड एवं देय वित्तीय लाभ
योजना का नाम | पात्रता | प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ |
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो। | रूपये 600/- |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं। | ₹ 600 प्रतिमाह |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन। | ₹ 600 प्रतिमाह |
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं। | ₹ 600 प्रतिमाह |
मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता | छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति। | ₹ 600 प्रतिमाह |
सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना | 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध। | ₹ 600 प्रतिमाह |
सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना | 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो। | ₹ 600 प्रतिमाह |
सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना | दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो। | ₹ 600 प्रतिमाह |
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना | 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो। | ₹ 600 प्रतिमाह |
वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना | वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी। | रूपये 600/- |
मुख्य्मंत्री कल्याकणी पेंशन योजना | महिला कल्याणी हो जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो | रूपये 600/- |
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना | महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों | रूपये 600/- |
नोट: इन सभी पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
MP Pension Scheme Required Document
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे कि-
- वोटर आई.डी.
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक
- सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मध्यप्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Apply Online)
इच्छुक उम्मीदवार जो MP Pension Scheme 2023 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी दर्ज करके “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन” बटन पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको पेंशन योजना का चयन करना करना होगा.
- उसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे । फिर आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा । इसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा ।
Note: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रार्थी के पास 9 अंको की समग्र आई.डी. होना आवश्यक है।
मध्यप्रदेश पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Apply Online)
ऐसे उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने में असक्षम हैं, वह ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके आप MP Pension Scheme में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- सर्वप्रथम आप मध्य प्रदेश में संचालित जिस पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं उसका फॉर्म प्राप्त करें.
- ग्रामीण क्षेत्र के लोग – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से फॉर्म प्राप्त करें
- शहरी क्षेत्र के लोग – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद से फॉर्म प्राप्त करें.
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी आपका नाम, पिता/पति का नाम, निवास का विवरण, वार्षिक आय, आयु आदि दर्ज करें.
- अब फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को राजस्व विभाग कार्यालय में जमा करा दें.
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल, मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज के टॉप पर आपको “Login” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको User ID एवं Password दर्ज करके “Login” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाओगे.
आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति ट्रैक करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको Portal Member ID एवं Captcha Code डालकर “Show Details” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायों के अंतर्गत अपनी पात्रता जानने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “योजनाओं हेतु पात्रता जाने” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको लिंग, वैवाहिक स्थिति, निशक्तता का प्रकार, आयु आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “योजनाएं खोजे” बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आप पात्रता की जांच कर सकते हैं.
पेंशनर की पासबुक देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “पेंशनर” की पासबुक देखें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको मेम्बर आईडी, अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा एवं वित्तीय वर्ष का चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड डालकर “Show Details” के बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आप पेंशनर की पासबुक देख सकेंगे.
पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची- जिले-वार, स्थानीय निकाय-वार, ग्राम पंचायत/वार्डवार देखने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल” मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची- जिले-वार, स्थानीय निकाय-वार, ग्राम पंचायत/वार्डवार” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको जिला, स्थानीय निकाय, ग्रामपंचायत/जोंन, ग्राम/वार्ड, पेंशन प्रकार का चयन करके “सूची देखें” बटन पर क्लिक करना है.
- उसके बाद मध्य प्रदेश पेंशन योजना सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
स्वीकृत किये गए पेंशन का प्रोपोज़ल देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद स्वीकृत किये गए पेंशन प्रपोजल के अंतर्गत आपको दो ऑप्शन दिए होंगे जो कुछ इस प्रकार हैं:-
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको District, Localbody, Pension Scheme, Year और Month का चयन करना है.
- उसके बाद कैप्चा कोड डालकर “Show Report” के बटन पर क्लिक करें।
- अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश” के अंतर्गत आपको दो ऑप्शन दिए होंगे जो कुछ इस प्रकार हैं:-
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको District, Localbody, Pension Scheme, Year और Month का चयन करना है.
- उसके बाद कैप्चा कोड डालकर “Show Report” के बटन पर क्लिक करें।
- अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची” के अंतर्गत आपको तीन ऑप्शन दिए होंगे जो कुछ इस प्रकार हैं:-
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक ऑप्शन का चयन करना है.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको District, Pension Scheme, Localbody का चयन करना है और कैप्चा कोड दर्ज करके “Generate List” बटन पर क्लिक करना है.
- सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश” के अंतर्गत आपको “जिले-वार” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको District, LocalBody, Pension Type आदि का चयन करना होगा From Date (Optional), To Date (Optional) दर्ज करनी होगी.
- उसके बाद “Search” बटन पर क्लिक करें.
- अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बडवानी)” के अंतर्गत आपको “पेंशनर्स की सूची” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
पेन्सनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “पेन्सनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति” के अंतर्गत आपको “देखें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको समग्र आईडी एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Show” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
Contact Information
- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
- 1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
- Phone No: 0755-2556916
- Fax No: 0755-2552665
- Email: [email protected]
मध्य प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध सेवायें
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन
मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
FAQs (मध्य प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
MP Social Security Pension Scheme की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in है।
मध्य प्रदेश पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह 600 रूपए पेंशन मिलती है।
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी वृद्ध व्यक्ति, तलाक शुदा, विधवा महिलाएं, दिव्यांग बच्चे, गरीब वर्ग के लोग हैं।
MP Pension Yojana से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 है।
MP Social Security Pension Scheme के अंतर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना, वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना, मुख्य्मंत्री कल्याकणी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना आदि पेंशन योजनायें संचालित हैं।
मध्य प्रदेश वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन योजना के लिए), विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग पेंशन योजना के लिए), बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
इस योजना में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख हमने इस लेख में साझा किया है।
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Conclusion: इस लेख में हमने MP Pension Scheme 2023 के बारे में समुचित जानकारी साझा की है. फिर भी यदि एमपी पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ऐसी ही, अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट OnlineGyanPoint.in से जरुर जुड़ें.