Rajasthan Viklang Pension Yojana Application Form PDF: राजस्थान सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम एवं मानसिक रूप से विमंदित व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान विकलांग पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस योजना अंतर्गत किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक है, प्राकृतिक रूप से बोने जिसकी लम्बाई 3 फीट 6 इंच से कम है, एवं हिजड़ापन से ग्रसित लोगों को प्रतिमाह Rajasthan Disabled Pension Scheme के अंतर्गत पेंशन दी जायेगी. दोस्तों, इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2023 से जुडी सभी आवश्यक जानकारी जैसे यह योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि, विकलांग पेंशन योजना का लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहें है. इसलिए योजना से जुडी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
Show Contents
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़
- राजस्थान विकलांग/दिव्यांगजन पेंशन योजना 2023
- About Rajasthan Viklang Pension Yojana Form PDF
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाले पेंशन
- Viklang Pension Yojana Rajasthan 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान विकलांग पेंशन पात्रता मापदंड
- Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023 हेतु आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन की स्थिति की जाँच करने की प्रक्रिया
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2023 देखने की प्रक्रिया
- Viklang Pension Yojana Helpline Number
- FAQs (अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर)
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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए एवं वह 40% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए. इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र लाभार्थी को डॉक्टर द्वारा जारी 40% निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है. Divyang Pension Yojana Rajasthan के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को जीविकोपार्जन करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा इस पेंशन योजना के माध्यम विकलांग नागरिकों के पास आय का साधन बना रहेगा. दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा की जायेगी। इसलिए लाभार्थियों के पास सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए एवं बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
नोट: आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।
राजस्थान विकलांग/दिव्यांगजन पेंशन योजना 2023
ऐसे उम्मीदवार जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता से ग्रसित है वह ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते है. इसके अलावा यदि आप स्वयं राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप Rajasthan SSO Portal
- राजस्थान जिलेवार पेंशनर्स सूची देखे ऑनलाइन
- राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना
- राजस्थान पालनहार योजना
- राशन कार्ड लिस्ट राजस्थान ऑनलाइन देखें
About Rajasthan Viklang Pension Yojana Form PDF
योजना का नाम | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
राज्य | राजस्थान |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग नागरिक |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
विकलांग पेंशन योजना फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म का प्रारूप | पीडीऍफ़ |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते है की विकलांगता के कारण व्यक्तियों को कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Viklang Pension Yojana Rajasthan की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को आयु के हिसाब से प्रतिमाह 750 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं उन्हें जीविकोपार्जन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.
योजना के अंतर्गत दी जाने वाले पेंशन
- 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750
- 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
- 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
- कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500
Viklang Pension Yojana Rajasthan 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है एवं इसका कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है.
- Viklang Pension Yojana राजस्थान के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह 750 रूपए से लेकर 1500 रूपए पेंशन प्रदान की जाती है.
- यह राशि DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है.
- Rajasthan Handicapped Pension Scheme के माध्यम से विकलांगजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे.
- दिव्यांग व्यक्तियों के पास आय का साधन बना रहेगा, एवं उन्हें जीवनयापन करने में पड़ने वाली आर्थिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.
राजस्थान विकलांग पेंशन पात्रता मापदंड
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 60000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए.
- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक हो.
- प्राकृतिक रूप से बोने – 3 फीट 6 इंच से कम आयु के व्यक्ति
- हिजड़ापन से ग्रसित व्यक्ति।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023 हेतु आवश्यक दस्तावेज
Required Documents for Disabled Pension Rajasthan 2023: इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
- आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रपत्र में
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र (Disability certificate)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करना चाहते हैं, वह ऑफलाइन, ईमित्र के माध्यम से या स्वयं राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-
एसएसओ पोर्टल राजस्थान के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान एसएसओ पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद सर्वप्रथम आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन हो जाएँ.
- पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको एप्लीकेशन के अंतर्गत “IFMS RajSSP” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको “Continue To RajSSP” लिंक पर क्लिक करना है.
- लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा.
- यहाँ पर आपको “Application Entry Request” लिंक पर क्लिक करना है.
- अब प्रदर्शित हुए अगले पेज में आपको “जन आधार आईडी/एनरोलमेंट आईडी” डालकर “Search” बटन पर क्लिक करना है.
- उसके बाद आपकी परिवार की पूरी जानकारी आ जायेगी.
- अब आवेदक के नाम का चयन करना है.
- चयन करने के बाद अगला पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको “Vishesh Yogyajan” पर क्लिक करना है.
- क्लिक करने के बाद विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, पता, आदि दर्ज करना होगा.
- उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके “Submit” बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग जाकर विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते है.
- फॉर्म प्राप्त होने के बाद सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, आयु, आदि दर्ज करना होगा.
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग/उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी कार्यालय जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार आप विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन की स्थिति की जाँच करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको “Pensioner Status Online” के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर एवं कैप्चा कोड डालकर “Show Status” बटन पर क्लिक करना है.
- क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2023 देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको “Beneficiary Report” के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपको जिला, तहसील, एवं गाँव का चयन करना है.
- उसके बाद Viklang Pension Yojana Beneficiary List आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
Viklang Pension Yojana Helpline Number
- Additional Director (P&P), Social Justice and Empowerment Department, Jaipur
- Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
- Contact No. 0141-2226627
- Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in, [email protected]
FAQs (अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर)
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार 40% या उससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन प्रदान करती है, ताकि दिव्यांगजन सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सके।
इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750, 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000, 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250, कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500.
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, ईमित्र, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट rajssp.raj.nic.in है।
आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची देख सकते हैं।
इस योजना का संचालन दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है।
जी नहीं, सिर्फ राजस्थान राज्य के 40% या उससे अधिक विकलांग नागरिक ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, राजकीय चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40% या उससे अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की जरुरत पड़ेगी।
Conclusion: इस लेख में हमने Viklang Pension Yojana Form PDF Rajasthan एवं विकलांग पेंशन योजना में आवेदन, आवेदन हेतु पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज आदि जानकारी प्रदान की है. यदि आपको राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. ऐसी ही अन्य लाभार्थीपरक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट OnlineGyanPoint.in से जरुर जुड़ें.
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