उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 की शुरुआत की गयी है. जैसा की आप सभी जानते हैं की कोरोना वायरस के कारण उत्तराखंड राज्य के लोग जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे वह अब वापिस उत्तराखंड राज्य लौट आये है. ऐसे में प्रवासी मजदूरों के पास रोजगार न होने के कारण उन्हें आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है एवं उन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन्ही सभी समस्याओं को देखते हुए, तथा प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से Pravasi Swarojgar Yojana 2023 की शुरुआत की गयी है.
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में वापिस लौटे प्रवासी मजदूरों को स्वयं का उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन (Loan) उपलब्ध कराया जाएगा. यह लोन सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा. दोस्तों, इस लेख में हम Mukhya Mantri Swarozgar Yojana 2023 से जुडी सभी जानकारी साझा करने जा रहें है, सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
Show Contents
- Uttarakhand Pravasi Swarojgar Apply 2023
- Uttarakhand Pravasi Swarojgar Yojana 2023 Details In Hindi
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 का उद्देश्य
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऋण एवं अनुदान
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
- अनुदान राशि
- एमएसएमई नीति 2015 के अनुसार क्षेत्रीय वर्गीकरण (यथासंशोधित 2016, 2018 और 2019)
- स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी
- Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023 के लाभ
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 की पात्रता
- आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- विभागीय/बैंक लॉगिन करने की प्रक्रिया
- पासवर्ड रिसेट करने की प्रक्रिया
- आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- डीपीआर प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- शपथ पत्र प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- MSY Application Report देखने की प्रक्रिया
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर
- महाप्रबंधक – जिला उद्योग केंद्र ( सहायता हेतु सम्पर्क विवरण )
- FAQs (मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
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Uttarakhand Pravasi Swarojgar Apply 2023
उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना 2023 के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. MSME नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25%, श्रेणी बी में 20 प्रतिशत एवं श्रेणी सी व डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में देय है. उत्तराखंड राज्य के प्रवासी श्रमिक जो Uttarakhand Pravasi Swarojgar 2023 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना में आवेदन करना होगा. आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
स्मार्ट राशन कार्ड योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन पत्र
Uttarakhand Pravasi Swarojgar Yojana 2023 Details In Hindi
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत |
सम्बंधित विभाग | उद्योग निदेशालय |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी मजदूर |
उद्देश्य | प्रवासी मजदूरों को ऋण उपलब्ध कराना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 का उद्देश्य
कोरोना वैश्विक महामारी (Corona Epidemic) की वजह से लॉकडाउन के कारण कई फैक्ट्रियां बंद हो गयी एवं निर्माण कार्य रोक दिए गए, जिसके कारण दिहाड़ी मजदूरों एवं प्रवासी मजदूरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा. लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदुर अपने गृह जिले लौट आये लेकिन रोजगार न होने के कारण उन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन्ही सभी समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए लोन मुहैया कराना है, ताकि वह अपने परिवार का अच्छे से भरण-पोषण कर सके एवं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके.
- स्वरोजगार हेतु नये सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल व अकुशल दस्तकारों / हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
- पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऋण एवं अनुदान
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
- विनिर्माण क्षेत्र- 25 लाख रुपए
- सेवा क्षेत्र- 10 लाख रुपए
- व्यापार क्षेत्र- 10 लाख रुपए
अनुदान राशि
एमएसएमई नीति 2015 के अनुसार क्षेत्रीय वर्गीकरण (यथासंशोधित 2016, 2018 और 2019)
क्र.सं. | श्रेणी | शामिल क्षेत्र |
---|---|---|
1 | श्रेणी ‘ए’ | जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र |
2 | श्रेणी ‘बी’ | जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्रजिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी ‘बी +’ के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड (श्रेणी ‘बी +’ के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) |
3 | श्रेणी ‘बी+’ | जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्रजिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्रजिला नैनीताल का कोटबाग विकासखंडजिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र |
4 | श्रेणी ‘सी’ | जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्रजिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड |
5 | श्रेणी ‘डी’ | जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्रजिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी, ‘बी’, ‘बी +’ और ‘सी’ श्रेणी में शामिल नहीं हैं) |
स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी
- सामान्य श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में 10% परियोजना लागत का पैसा बैंक में जमा करना होगा।
- विशेष श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में परियोजना लागत का 5% पैसा बैंक में जमा करना होगा।
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023 के लाभ
- इस योजना का उत्तराखंड में वापिस आये प्रवासी श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा.
- योजना के अंतर्गत स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए प्रवासी श्रमिकों को लोन मुहैया कराया जाएगा.
- Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023 के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी |
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो भी लोन दिया जाएगा, उसमें 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी. सीमांत क्षेत्रों के छोटे किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जा सकता है।
- इस स्कीम के माध्यम से प्रवासी मजदुर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे.
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 की पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए.
- लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
- अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिवयंगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- श्रमिक कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?
इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको योजना को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ” डाउनलोड करें.
- डाउनलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त विवरण सही-सही भरें एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में से किसी एक बैंक में जाकर जमा करा दें.
- अब आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा.
- सत्यापन करने के बाद आपको लोन की राशि प्रदान कर दी जाएगा.
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “पंजीकरण करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पता, जिला, स्थान, पिन कोड एवं केप्चा कोड दर्ज करके “पंजीकरण करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
- आपको वह ओटीपी दर्ज करके “OTP सत्यापित करें” बटन पर क्लिक करें।
- ओटीपी सत्यापित होने के बाद लॉग इन पेज खुल जायेगा।
- अब आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन करें” बटन पर क्लिक करना है।
- लॉगिन होने के बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल आईडी, एवं अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) में सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हो।
विभागीय/बैंक लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट msy.uk.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन” के अंतर्गत “विभागीय/बैंक लॉगिन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉग इन पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको ईमेल, पासवर्ड एवं केप्चा कोड दर्ज करके “लॉग इन करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार प्रकार विभागीय / बैंक सफलतापूर्वक लॉग इन कर पायेंगे।
पासवर्ड रिसेट करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको Mukhymantri Swarozgar Yojana (MSY) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करें” मेनू के अंतर्गत “पासवर्ड रिसेट करें” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायगा।
- इस पेज में आपको ईमेल आईडी एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके “सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको ईमेल पर प्राप्त हुए ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
- अब आपको पासवर्ड रिसेट करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं।
आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करें” मेनू के अंतर्गत “आवेदन फॉर्म” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्मेट आपके कंप्यूटर या डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
डीपीआर प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करें” मेनू के अंतर्गत “डीपीआर प्रारूप डाउनलोड करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद डीपीआर प्रारूप आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जायेगा।
शपथ पत्र प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करें” मेनू के अंतर्गत “शपथ पत्र प्रारूप डाउनलोड करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे शपथ पत्र प्रारूप आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
MSY Application Report देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “MSY Application Report” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद MSY (जिलावार प्रगति) रिपोर्ट खुल जायेगी।
- अब आपको अपने जिले के सामने दिए गए एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन अप्रूव्ड, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, लोन डिसबर्सल, मार्जिन मनी डिसबर्स्ड के अंतर्गत दिए गए नंबर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस योजना से जुडी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए या आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर 18002701213 पर संपर्क करें।
महाप्रबंधक – जिला उद्योग केंद्र ( सहायता हेतु सम्पर्क विवरण )
क्र.सं. | नाम | पद | जिला | कार्यालय नं. | फैक्स | ईमेल आईडी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | श्री दीपक मुरारी | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | अल्मोड़ा | 9456108999 | 05946-220669 | dicalm[at]doiuk[dot]org |
2 | Mr. Durgpal | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | बागेश्वर | 9760506389, 9458100465 | 05963-221476 | dicbag[at]doiuk[dot]org |
3 | श्रीमती मीरा बोरा | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | चम्पावत | 7500211001 | 05965-230082 | dicchmp[at]doiuk[dot]org |
4 | श्री बी एस कुंवर | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | चमोली | 7895103097 | 01372-252126 | dicchmo[at]doiuk[dot]org |
5 | श्री शिखर सक्सेना | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | देहरादून | 0135-2724903 | 0135-2724903 | dicddn[at]doiuk[dot]org |
6 | Mrs. Pallavi Gupta | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | हरिद्वार | 9690547909 | 01332-262452 | dichrd[at]doiuk[dot]org |
7 | श्री विपिन कुमार | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | नैनीताल | 8057004931, 05946-220669 | 01382-222266 | dicntl[at]doiuk[dot]org |
8 | श्री मृत्युंजय सिंह | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | पौड़ी | 8532080015, 01382-222266 | 01382-222266 | gmdic5600[at]gmail.com |
9 | श्रीमती कविता भगत | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | पिथौरागढ़ | 9410364677 | 05962-230177 | dicpith[at]doiuk[dot]org |
10 | श्री एच सी हटवाल | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | रूद्रप्रयाग | 8171363052 | 01364-233511 | dicrdp[at]doiuk[dot]org |
11 | श्री महेश प्रकाश | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | टिहरी | 9410102074 | 01378-227297 | dicteh[at]doiuk[dot]org |
12 | श्री चंचल बोरा | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | उधम सिंह नगर | 8077642780 | 05964-223574 | dicusn[at]doiuk[dot]org |
13 | श्री यू के तिवारी | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | उत्तरकाशी | 9897083867 | 01374-222744 | dicuki[at]doiuk[dot]org |
उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण 2023: ऑनलाइन आवेदन
भूलेख उत्तराखंड: खसरा खतौनी, भू नक्शा/भू अभिलेख
उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2023 एप्लीकेशन फॉर्म
FAQs (मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार प्रवासी नागरिकों को राज्य में स्वयं का व्यवसाय एवं उधोग स्थापित करने के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लोन उपलब्ध करवाएगी, तथा लोन पर निश्चित दर से अनुदान भी मुहैया करवाया जायेगा।
इस योजना में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन आप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इस लेख में हमने दोनों ही प्रक्रिया के बारे में बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी साझा की है। इसलिए लेख को पूरा जरुर पढ़ें।
इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट https://msy.uk.gov.in/ है।
योजना में आवेदन करने के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, आधार कार्ड कॉपी, शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार), शिक्षा का प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल कॉपी, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), राशन कार्ड कॉपी आदि दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।
इस योजना से जुडा हेल्पलाइन नंबर 1800-270-1213 है।
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