उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गयी है. जैसा की आप सभी जानते हैं की कोरोना वायरस के कारण उत्तराखंड राज्य के लोग जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे वह अब वापिस उत्तराखंड राज्य लौट आये है. ऐसे में प्रवासी मजदूरों के पास रोजगार न होने के कारण उन्हें आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है एवं उन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन्ही सभी समस्याओं को देखते हुए, तथा प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से Pravasi Swarojgar Yojana 2021 की शुरुआत की गयी है.
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में वापिस लौटे प्रवासी मजदूरों को स्वयं का उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन (Loan) उपलब्ध कराया जाएगा. यह लोन सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा. दोस्तों, इस लेख में हम Mukhya Mantri Swarozgar Yojana 2021 से जुडी सभी जानकारी साझा करने जा रहें है, सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
Table of Contents
Uttarakhand Pravasi Swarojgar Apply 2021
उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना 2021 के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. MSME नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25%, श्रेणी बी में 20 प्रतिशत एवं श्रेणी सी व डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में देय है. उत्तराखंड राज्य के प्रवासी श्रमिक जो Uttarakhand Pravasi Swarojgar 2021 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना में आवेदन करना होगा. आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
स्मार्ट राशन कार्ड योजना 2021 UttraKhand – Smart Ration Card हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र
Uttarakhand Pravasi Swarojgar Yojana 2021 Details In Hindi
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी मजदूर |
उद्देश्य | प्रवासी मजदूरों को ऋण उपलब्ध कराना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://doiuk.org/ |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 का उद्देश्य
कोरोना वैश्विक महामारी (Corona Epidemic) की वजह से लॉकडाउन के कारण कई फैक्ट्रियां बंद हो गयी एवं निर्माण कार्य रोक दिए गए, जिसके कारण दिहाड़ी मजदूरों एवं प्रवासी मजदूरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा. लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदुर अपने गृह जिले लौट आये लेकिन रोजगार न होने के कारण उन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन्ही सभी समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए लोन मुहैया कराना है, ताकि वह अपने परिवार का अच्छे से भरण-पोषण कर सके एवं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके.
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
- विनिर्माण क्षेत्र- 25 लाख रुपए
- सेवा क्षेत्र- 10 लाख रुपए
- व्यापार क्षेत्र- 10 लाख रुपए
स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी
- सामान्य श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में 10% परियोजना लागत का पैसा बैंक में जमा करना होगा।
- विशेष श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में परियोजना लागत का 5% पैसा बैंक में जमा करना होगा।
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 के लाभ
- इस योजना का उत्तराखंड में वापिस आये प्रवासी श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा.
- योजना के अंतर्गत स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए प्रवासी श्रमिकों को लोन मुहैया कराया जाएगा.
- Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी |
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो भी लोन दिया जाएगा, उसमें 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी. सीमांत क्षेत्रों के छोटे किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जा सकता है।
- इस स्कीम के माध्यम से प्रवासी मजदुर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे.
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए.
- लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
- अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिवयंगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- उद्योग/व्यवसाय का विवरण
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 आवेदन कैसे करे ?
इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको योजना को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ” डाउनलोड करें.
- डाउनलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त विवरण सही-सही भरें एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में से किसी एक बैंक में जाकर जमा करा दें.
- अब आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा.
- सत्यापन करने के बाद आपको लोन की राशि प्रदान कर दी जाएगा.
उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण 2021: ऑनलाइन आवेदन, Employment Registration
भूलेख उत्तराखंड: खसरा खतौनी, भू नक्शा/भू अभिलेख, जमाबंदी नकल देवभूमि उत्तराखंड
उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन