हरियाणा विकलांग पेंशन योजना | Haryana Viklang Pension Yojana Form PDF | Viklang Pension Scheme Registration | हरियाणा विकलां पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा के शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) व्यक्तियों की सहायता एवं उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस पेंशन योजना का लाभ सिर्फ ऐसे व्यक्ति उठा सकते हैं जो 60% या इससे अधिक विकलांग है और ऐसी ही किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं ले रहें हो. योजना से जुडी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 क्या है ?
इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति या महिला शारीरिक रूप से विकलांग हैं या अपंग हैं उसे हरियाणा सरकार की तरफ से हर महीने 1800/- रूपए की पेंशन दी जायेगी. ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके व बेहतर जीवन जी सके. Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो तथा जिसके पास 60% से लेकर 100% तक विकलांगता सर्टिफिकेट हो. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी, आवेदक की विकलांगता के हिसाब से उन्हें पेंशन दी जाएगी.
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Haryana Viklang Pension Yojana Highlights
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना |
लाभ | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्ति |
वित्तीय सहायता | 1800 रूपए प्रत्येक महीने |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति जो 60% से अधिक विकलांग हैं, उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है. ताकि उन्हें दैनिक जीवन में उपयोग होने चीजों के लिए किसी पर निर्भर न होना सके इस हेतु हरियाणा सरकार विकलांग लोगों को 1800 रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी.
Viklang Pension Yojana Haryana के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
- इससे विकलांग लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा.
- विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेंगे, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा.
- दैनिक जीवन में होने वाले खर्चे स्वयं वहन कर सकेंगे.
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विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक 60% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए.
- उम्मीदवार किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
- यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया या कोई भी वाहन है, तो Haryana Viklang Pension Yojana का पात्र नहीं है।
- ऐसे व्यक्ति जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ऐसे व्यक्ति जो अंधापन, लो विजन, कुष्ठ रोग, कम सुनाई देना, गतिशील विकलांगता, दुर्घटना विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी से ग्रसित है इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की आवेदन कैसे करें?
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ‘ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- क्लिक करते है दिव्यांग पेंशन योजना का पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.
- अब आप इसका प्रिंटआउट लें ले.
- अब आपको आवेदन फॉर्म को भरना है.
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें और सम्बंधित कार्यालय में जमा करा दें.
- अब उच्च अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा.
- पात्र पाए जाने पर आपको “सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जायेगी.
हरियाणा पेंशन विभाग संपर्क विवरण (हेल्पलाइन)-
पेंशन योजना से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं.
टोल-फ्री नंबर: 1800-180-2128
ऑफिस पता: एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
ईमेल आईडी: prhrywebportal.gmail.com
हेल्पडेस्क ईमेल आईडी: ssdg.hartron1.gmail.com
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