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हरियाणा के शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) व्यक्तियों की सहायता एवं उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस पेंशन योजना का लाभ सिर्फ ऐसे व्यक्ति उठा सकते हैं जो 60% या इससे अधिक विकलांग है और ऐसी ही किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं ले रहें हो. इस लेख के माध्यम से आप जानेंगे Haryana Viklang Pension Yojana 2023 क्या है? इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़े.
Show Contents
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023
- Viklang Pension Yojana Haryana : Highlights
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
- Viklang Pension Yojana Haryana के लाभ
- विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- Haryana Viklang Pension List 2023 चेक करने की प्रक्रिया
- हरियाणा पेंशन विभाग संपर्क विवरण (हेल्पलाइन)-
- FAQs (हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023
इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति या महिला शारीरिक रूप से विकलांग हैं या अपंग हैं उसे हरियाणा सरकार की तरफ से हर महीने 1800/- रूपए की पेंशन दी जायेगी. ताकि वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके एवं बेहतर जीवन जी सके. Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो तथा जिसके पास 60% से लेकर 100% तक विकलांगता सर्टिफिकेट हो. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी, आवेदक की विकलांगता के हिसाब से उन्हें पेंशन दी जाएगी.
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Viklang Pension Yojana Haryana : Highlights
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना |
लाभ | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्ति |
वित्तीय सहायता | 2500 रूपए प्रत्येक महीने |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
साल | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति जो 60% से अधिक विकलांग हैं, उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है. ताकि उन्हें दैनिक जीवन में उपयोग होने चीजों के लिए किसी पर निर्भर न होना सके इस हेतु हरियाणा सरकार विकलांग लोगों को 1800 रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी. योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसलिए लाभार्थियों के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है, एवं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
Viklang Pension Yojana Haryana के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
- इससे विकलांग लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा.
- विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेंगे, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा.
- दैनिक जीवन में होने वाले खर्चे स्वयं वहन कर सकेंगे.
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विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
Haryana Viklang Pension Scheme Required Documents & Eligibility Criteria: हरियाणा राज्य के विकलांग नागरिकों को इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा एवं निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक 60% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए.
- उम्मीदवार किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
- यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया या कोई भी वाहन है, तो Haryana Viklang Pension Yojana का पात्र नहीं है।
- ऐसे व्यक्ति जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ऐसे व्यक्ति जो अंधापन, लो विजन, कुष्ठ रोग, कम सुनाई देना, गतिशील विकलांगता, दुर्घटना विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी से ग्रसित है इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
Haryana Viklang Pension Yojana Apply Online: इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको सरल हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन होना होगा।
- लॉगिन होने के बाद “Apply For Services” मेनू में से “View All Available Services” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद अगला पेज में आपको स्कीम का नाम टाइप करके सर्च करना होगा।
- अब आपके सामने “Viklang Pension Yojana Haryana” की लिंक दिखाई देगी, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ‘ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- क्लिक करते है दिव्यांग पेंशन योजना का पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.
- अब आप इसका प्रिंटआउट लें ले.
- अब आपको आवेदन फॉर्म को भरना है.
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें और सम्बंधित कार्यालय में जमा करा दें.
- अब उच्च अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा.
- पात्र पाए जाने पर आपको “सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जायेगी.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
Disability Pension Status Haryana: जिन उम्मीदवारों ने हरियाणा पेंशन योजना में आवेदन किया है, उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत इस बात की जानकारी वह आवेदन की स्थिति चेक करके पता कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आवेदकों को निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा:-
- सर्वप्रथम आपको सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपो “Track Application Online” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको विभाग एवं सेवा का चयन करना होगा.
- उसके बाद एप्लीकेशन रेफेरेंस आईडी दर्ज करके “Check Status” बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
Haryana Viklang Pension List 2023 चेक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज पर आपको लाभार्थीयों की सूची देखें विकल्प मिलेगा, इस विकल्प पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको जिला, क्षेत्र, खंड/नगरपालिका, गाँव/वार्ड/सेक्टर, पेंशन का नाम, एवं केप्चा कोड दर्ज करके “लाभार्थीयों की सूची देखें” बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट खुलकर आ जायेगी.
हरियाणा पेंशन विभाग संपर्क विवरण (हेल्पलाइन)-
पेंशन योजना से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं.
टोल-फ्री नंबर: 1800-180-2128
ऑफिस पता: एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
ईमेल आईडी: prhrywebportal.gmail.com
हेल्पडेस्क ईमेल आईडी: ssdg.hartron1.gmail.com
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Conclusion: इस लेख में हमने आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. फिर भी यदि आपको विकलांग पेंशन योजना हरियाणा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. ऐसी ही अन्य लाभार्थीपरक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट OnlineGyanPoint.in से जरुर जुड़ें.
FAQs (हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
विकलांग व्यक्तियों को अपनी दैनिक जरूरतों वाली चीजों के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े, इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 2500 रूपए मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी 60% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, विकलांगता का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
Haryana Viklang Pension Yojana में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जाकर कर सकते हो।
Haryana Viklang Pension Yojana Application Form PDF आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेख में हमने आवेदन फॉर्म की पीडीऍफ़ लिंक साझा की है। आप लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।
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