Rajasthan Mukhymantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023: केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है. इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 को आरम्भ किया गया है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उद्योग स्थापना हेतु ऋण (Loan) मुहैया कराया जाएगा. इस लोन पर राज्य सरकार 5% से 8% सब्सिडी भी प्रदान करेगी. दोस्तों इस लेख में हम आपको Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी जैसे: प्रोत्साहन योजना क्या है, लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज सब्सिडी की दरें आदि. इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
Show Contents
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अधिकतम लोन की सीमा एवं सब्सिडी की दरें
- Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Key Highlights
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऋणदात्री संस्थाएं
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के लाभार्थी
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हेतू पात्रता मानदंड
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- Contact Information
- Rajasthan Mukhymantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana: FAQs
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी. इस योजना के अंतर्गत लोगों को कारोबार स्थापित करने में मदद मिलेगी. Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत नए उद्योगों को स्थापित करने में मदद प्रदान की जाएगी एवं जो कारोबार पहले से स्थापित है उनके विस्तारीकरण के लिए भी ऋण मुहैया कराया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अधिकतम लोन की सीमा एवं सब्सिडी की दरें
इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹10,00,00,000 का लोन लिया जा सकता है एवं सब्सिडी की दरें 5% से 8% होगी. व्यावसायिक ऋण की अधिकतम सीमा ₹1,00,00,000 है. Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत ₹1000000 तक के ऋण पर कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरुरत नहीं है, जबकि ₹1000000 से अधिक का लोन प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा जांच किये जाए के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Key Highlights
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
सब्सिडी दर | 5% से 8% |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
योजना की श्रेणी | सरकारी योजना |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी ताकि अधिक से अधिक लोग ऋण प्राप्त करके स्वरोजगार से जुड़ सके। इससे प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम होगी एवं रोजगार के अवसरों में बृद्धि होगी परिणामस्वरूप प्रदेश का विकास होगा.
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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऋणदात्री संस्थाएं
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक (Nationalized commercial bank)
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक (Private Sector Scheduled Commercial Bank)
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक (Schedule small finance bank)
- रीजनल रूरल बैंक (Regional Rural Bank)
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (Rajasthan Financial Corporation)
- एस आई डी बी आई (Sidbi)
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के लाभार्थी
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
- सोसाइटी
- पार्टनरशिप फॉर्म्स
- एलएलपी फॉर्म्स
- कंपनीज
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर
सीरियल नंबर | अधिकतम लोन राशि | सब्सिडी |
1. | Up to 25 Lakh | 8% |
2. | 25 Lakh to 05 Crore | 6% |
3. | 05 Crore to 10 Crore | 5% |
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गयी है.
- इस योजना को प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन मुहैया कराएगी.
- प्रदान किये गए लोन पर सरकार द्वारा 5% से 8% सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत वह सभी लोग लोन पर सब्सिडी प्राप्त सकते हैं जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं और इसी के साथ पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
- इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लोन सीमा ₹100000000 है तथा बिजनेस लोन सीमा ₹10000000 है।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण की प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण, तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है.
- इस योजना के अंतर्गत 1000000 रूपए तक के ऋण के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1000000 रूपए तक का लोन बिना किसी साक्षात्कार के बैंक द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा.
- 1000000 रूपए से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी (District Level Task Force Committee) को फॉरवर्ड किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी एवं प्रदेश में रोजगार के अवसरों में बृद्धि मिलेगी.
- इस योजना के स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा.
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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हेतू पात्रता मानदंड
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत परिवार में केवल एक ही सदस्य योजना के लिए पात्र होंगे।
- एक बार आवेदन करने के बाद इस योजना का लाभ दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार जो Rajasthan Mukhymantri Laghu Udyog Protsahan Yojana में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को राजस्थान एसएसओ पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- यदि आप पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड है तो लॉगिन हो जाएँ।
- लेकिन यदि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन हो जाएँ.
- लॉगिन होने के बाद राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय का प्रकार, जन्मतिथि, निवास का पता आदि दर्ज करना होगा.
- उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे करे और “Submit” बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जायेगा.
Contact Information
- कार्यालय आयुक्त उद्योग
- उद्योग भवन, तिलक मार्ग
- जयपुर- 302005 राजस्थान
- हेल्पलाइन- 91-2227727-29/31/33/34 या 2227630
- ई-मेल-[email protected]
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Rajasthan Mukhymantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana: FAQs
इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी पर लोन प्रदान करती है.
इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख रूपए से लेकर 10 करोड़ रूपए तक का ऋण लिया जा सकता है.
इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थीयों को 5 से 8 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा.
इस स्कीम में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लेख में हमने ऊपर साझा कर दी है. अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक जरुर पढ़ें.