मध्यप्रदेश द्वार प्रदाय योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 जनवरी 2020 को की गयी है. इस योजना के अंतर्गत लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जायेगी. इस योजना के अंतर्गत लोगों को घर बैठे सेवा प्रदान की जायेगी, इसके लिए राज्य के लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी.
इस योजना को सार्वजनिक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम के तहत पेश किया जाएगा । MP Dwaar Praday Yojana 2023 के अंतर्गत राज्य के नागरिक जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, जाति प्रमाण-पत्र, खसरा खतौनी नक़ल आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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Dwar Praday Yojana 2023
आवेदन करने के 24 घंटों के भीतर सम्बंधित प्रमाण-पत्र की होम डिलीवरी की जायेगी जिसके लिए लाभार्थी को 50 रूपए के शुल्क का भुगतान करना होगा. एवं यदि डिलीवरी सही समय पर नहीं होती है तो सेवा प्रदाताओं को 250 रूपए का भुगतान आवेदक को करना होगा. Madhya Pradesh Dwar Praday Yojana 2023 के माध्यम से सरकारी प्रणाली में सुधार होगा व लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
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Madhya Pradesh Dwar Praday Scheme 2023 Details In Hindi
योजना का नाम | द्वार प्रदाय योजना मध्य प्रदेश |
किसके द्वारा लांच की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
अब लांच की गयी | 26 जनवरी 2020 |
उद्देश्य | राज्य के लोगों को सेवाएं प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन | लोक सेवा केंद्र द्वारा |
द्वार प्रदाय योजना मध्यप्रदेश 2023 का उद्देश्य
इस योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना एवं सेवाएं प्रदान करना है. इस योजना के लागू होने से पहले राज्य के नागरिकों को प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमे लोगों का काफी समय खराब होता था तथा सुस्त सरकारी प्रणाली होने के कारण लोगों का काम भी सही समय पर नहीं होता था. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए तथा राज्य के नागरिकों को सही समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश द्वार प्रदाय योजना 2023 की शुरुआत की गयी है.
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MP Dwar Praday Scheme 2023 की लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लांच किया गया है.
- MP Dwar Praday Scheme 2023 के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, खसरा खतौनी नक़ल आदि सेवाओं लाभ घर तक पहुंचाना है.
- इस योजना की शुरुआत इंदौर जिले से की गयी क्योंकि इंदौर स्वछता में मामले में देश में पहले नंबर पर है.
- इस स्कीम के माध्यम से राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लिए सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
- इस योजना के माध्यम से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आएगी जिससे भ्रष्टाचार कम होगा।
- मुख्यमंत्री ने 311 एप भी लांच किया है जिसकी मदद से नागरिक जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे.
एमपी द्वारा प्रदाय योजना प्रमाण पत्र पंजीकरण कैसे करे?
इच्छुक उम्मीदवार जो Dwar Praday Yojana 2023 के अंतर्गत जन्म, मृत्यु, जाति, विवाह प्रमाण-पत्र के लिए पंजीकरण करना चाहते है तो आवेदकों को लोक सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र के साथ आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है.
आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर दस्तावेजों की होम डिलीवरी हो जायेगी. होम डिलीवरी के लिए आवेदक को 50 रूपए के शुल्क का भुगतान करना होगा. यदि प्रमाण-पत्र की डिलीवरी सही समय पर नहीं होती है तो सेवा प्रदाताओं को आवेदक को 250 रूपए का बी भुगतान करना होगा.
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FAQs
इस स्कीम के अंतर्गत 5 सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा. इसमें आप 5 अलग-अलग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. साथ ही घर तक डिलीवर कर दिए जाएगा.
इस स्कीम के माध्यम से आप आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नक़ल के लिए आवेदन कर सकते हैं.
द्वार प्रदाय योजना मध्य प्रदेश राज्य की योजना है.
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